जशपुर। जशपुर जिले स्थित कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 62 वर्षीय आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब 40 दिन के भीतर अदालत ने फैसला सुनाया।
13 अगस्त को FIR, 2 सितंबर को पेश हुआ अभियोग पत्र
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को आरोपी बालिका को अपने घर ले गया था। अगले दिन बालिका ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 2 सितंबर को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 साक्षियों के बयान कराए गए।
पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई सजा
24 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी जशपुर जनार्दन खरे की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 65(2) के तहत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। वहीं, मामले की विवेचना कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने की।