रायपुर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर पेन्शनर कल्याण निधि नियम के तहत पेन्शनर्स के इलाज हेतु 6 लाख 80 हजार रूपए स्वीकृत…

Spread the love

वित्तमंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर संचालक कोष लेखा एव पेंशन महादेव कावरे ने पेन्शनर को इलाज हेतु वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु दवाओं के लिये  6 लाख 80 हजार 496 रूपए की स्वीकृति दी है।

नियम के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च का दस हजार रुपये और निर्धारित गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट, न्यूरो, किडनी प्रत्यारोपण, जटिल नेत्र शल्य क्रिया हेतु राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पताल और राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त तीन अस्पताल में इलाज हेतु तीस हज़ार रुपये की स्वीकृति दी जाती है।

पेन्शनर कल्याण निधि नियम 1997 के तहत वर्ष 2022-23 हेतु 49 पेन्शनर को 4 लाख 62 हज़ार रुपये और वर्ष 2023-24 हेतु 25 पेन्शनर को 2 लाख 18 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

वित्तमंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर इनके अलावा अन्य लंबित प्रकरणों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *