कबीरधाम जिले में भीषण गर्मी और तेज धूप की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश ‘परिवहन और कृषिक पशुओं’ पर क्रूरता निवारण नियम के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने वनमंडलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार, जनपद पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।