भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे को लेकर काफी सख्त हो गया है। इसे रोकने के लिए निगम ने निगम क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन के खसरे पर रोक लगा दी है। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किया है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने कुरुद में सीसीएम कॉलेज रोड में खसरा नंबर 47/1, 172/1, 172/2, 554/4, 556/1, 556/2, 547/1, 140, 141, 148, 149, 150, 147/2, 146, 315 खसरा को बैन किया गया है।
इसके साथ ही 324 तक 504, 503, 502/1, 561, 485, 484, 483/1,2,3,4 481-82, 497 से 500 497/1,2 491-494, 495/1,5 527-530, 525, 519-20 518/2, 515-518, 525, 383, 123 और 122 को बैन किया गया है। इसी तरह कुरुद लोहिया क्षेत्र में खसरा नंबर 1524 और रुंगटा कॉलेज के पीछे 547/1, 548 और 556/1 खसरा को बैन किया गया है।
उल्लास नगर नाला के पास भी बैन
कोहरा क्षेत्र में आर्य नगर के 716 नंबर खसरा को बैन किया गया है। भेलवा तालाब के पीछे साकेत नगर में खसरा नंबर 59 से 65 तक और 48 व 86 को बैन किया गया । उल्लास नगर नाला के पास 2136, 2142 से 2145 खसरा नंबर को बैन किया गया है।
यहां भी किया गया बैन
जुनवानी क्षेत्र की बात करें यहां खसरा नंबर 1190/1, 1185/3 1185/11, 1185/8, 1185/10, 1185/9, 1185/7, 1185/6, 1185/1, 1185/2 को बैन किया गया है। रायल ग्रीन परिसर के अंदर 129/9, 129/10, 128/2, 120/3 खसरा को बैन किया गया है। इसी तरह पुष्पक नगर में 321/2 और चौहान ग्रीन वैली में 39/4, 39/5, 34/2 और 34/3 खसरा नंबर को बैन किया गया है।
अवैध प्लाट करने वाले को भी नोटिस हुई जारी
नगर निगम आयुक्त देवेश ध्रुव ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रतीक अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। प्रतीक अग्रवाल पर ग्राम जुनवानी में रॉयल ग्रीन परिसर के अंदर पुष्पक नगर और ग्रीन वैली फेस 2 परिसर के अंदर खसरा नंबर 129/9, 129/10, 128/2, 120/3, 321/2, 39/5, 39/4, 34/2, 34/3 को छोटो छोटे टुकड़ों में बेचने का आरोप है।
ऐसा करने पर उन्हें तीन से 7 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। आयुक्त ने प्रतीक को आदेश दिया है कि वो 7 दिन के भीतर उनके समक्ष प्रस्तुत होकर यह बताएं कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई क्यों ना की जाए।
4 लोगों को नोटिस जारी, जल्द हो सकती है कार्रवाई
भिलाई नगर निगम के आयुक्त देवेश धुर्व के निर्देश पर भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने कई लोगों को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। हिमांशु ने ग्रीन वैली फेस 2 जुनवाई भिलाई के श्रीश्याम विल्डकान के पार्टनर प्रतीक अग्रवाल, श्रीमती कौर, गिरधारी प्रसाद शर्मा और सुयास तिवारी को नोटिस जारी किया गया है।
जारी की गई नोटिस में उनसे 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने ग्रीन वैली फेस 2 में बिना अनुज्ञा के भवन निर्माण क्यों कराया है। यदि वो सही सवाब नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ निगम अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करेगा। 6 जून को जारी इस नोटिस को एक सप्ताह हो चुकना है। निगम कभी इस पर कार्रवाई कर सकता है।
नोटिस जारी कर शांत हो जाता है निगम
जिन कॉलोनी और क्षेत्र के खसरा नंबर की जमीन के खरीदी बिक्री पर निगम कमिश्नर ने 6 जून 2024 को बैन लगाया है, वहां अवैध प्लॉटिंग का खेल आज से नहीं बल्कि कई साल से चल रहा है। सीएम कॉलेज और कुरुद नकटा तालाब के पास तो कई कालोनी कटकर वहां मकान खड़े हो गए।
निगम की टीम ने वहां कई बार कार्रवाई की। खुद भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख कार्रवाई में रहे, लेकिन कार्रवाई और नोटिस के बाद फिर से निगम के अधिकारी शांत हो जाते हैं और वहां अवैध प्लाटिंग का खेल और तेजी से फल फूल रहा है।