बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तैयार:फैक्ट्री-कारखानों का पंजीयन और नक्शों की अनुमति अब अधिकतम 20 दिन के भीतर…!!

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फैक्ट्री – कारखाना स्थापित करने के लिए पंजीयन और लाइसेंस बनाने की अधिकतम समय सीमा तय कर दी गई है। श्रम कार्यालय को यह काम 10 दिन में करना होगा। यदि वह इसे नहीं करता तो यह सहायक संचालक को स्थानांतरित हो जाएगा। उन्हें इसे 20 दिनों में करना होगा। ऐसा न होने पर अर्जी उप संचालक को पहुंच जाएगी जिसे उन्हें दस दिन में हर हाल में पंजीयन करना ही होगा।

यह नियम 20 कम श्रमिकों वाले कारखानों के लिए है। दरअसल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तैयार किया है। इसका उद्देश्य समय पर कारखाना लगाने वालों को अनुमति प्रदान करना है। आवेदकों का भटकाव रोकना व इसे बनाने में होने वाले भ्रष्टाचार को दूर कर पारदर्शिता लाना है। नई गाइड-लाइन व नियम राज्य में लागू कर दिए गए हैं।

सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सहायक संचालक के लिए 7 दिन की समय सीमा रखी गई है। वे पंजीयन नहीं करेंगे तो यह उप संचालक को ट्रांसफर हो जाएगा। उन्हें इसे 10 दिनों में करना ही होगा। वे ऐसा नहीं करेंगे तो अर्जी नवा रायपुर में मुख्यालय को पहुंच जाएगी। वहां अगर 10 दिन में इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो अगले चरण में यह मुख्य कारखाना निरीक्षक को स्थानांतरित हो जाएगा। उन्हें इस आवेदन का निराकरण 15 दिनों में करना ही होगा।

नक्शों की अनुमति की भी समयसीमा

नए नियमों के मुताबिक 20 से कम श्रमिक वाले नए कारखानों के नक्शे का अनुमोदन भी दस से बीस दिन में किया जाएगा। निचले स्तर पर काम पूरा नहीं हाेने पर मुख्य कारखाना निरीक्षक इसका 15 दिनों में निपटारा करेंगे। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के तहत होने वाले पंजीयनों या संशोधनों के आवेदनों का निराकरण 2 चरणों में होगा।

पहले संबंधित श्रम निरीक्षक या सहायक श्रम पदाधिकारी 5 दिनों में यह काम नहीं करते तो यह स्वत: अगले चरण में श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रमायुक्त को स्थानांतरित हो जावेगा। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अनुसार स्थापना, ठेकेदारों का पंजीयन लाइसेंस, संशोधन के आवेदनों का निराकरण दो चरणों होगा। पहले संबंधित श्रम निरीक्षक या श्रम पदाधिकारी इसे 5 दिन में करेंगे। अन्यथा स्वत: यह अगले चरण में श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रमायुक्त को स्थानांतरित हो जाएगा। वे इसे अनिवार्य रूप से 10 दिन में करेंगे।

डैशबोर्ड पर प्रदर्शन श्रम विभाग ने श्रम विभागीय पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में एक ऑनलाइन डैश बोर्ड प्रदर्शित किया है। इसमें सुविधाओं का उल्लेख है। जैसे सुविधाएं, स्वीकृत आवेदनों की संख्या, स्वीकृतियां, प्रमाणपत्र प्रदान करने में लगने वाले समय और शुल्क की जानकारी है। डैशबोर्ड में रियल टाइम अपडेट की व्यवस्था है। इसमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक जानकारी तिथि व समय सहित मिल सकेगी।

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