छत्तीसगढ़ में 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन:नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री; टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स कर सकेंगे…!!

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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहां के स्टूडेंट्स को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। वहीं दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोर्सेस के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट्स को तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए CM साय ने निर्देश दिए हैं। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस स्कीम में 35 कोर्स को शामिल किया गया है।

इन जिले के स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट-फ्री लोन

राज्य के माओवाद प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले के स्टूडेंट को इंटरेस्ट (ब्याज मुक्त) फ्री लोन मिलेगा।

नक्सलवाद खात्मे की रणनीति का हिस्सा

अमित शाह प्रदेश में 23 अगस्त को नक्सल ऑपरेशन की बैठक ले चुके हैं। इस बैठक के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को एजुकेशन से जोड़ने का यह बड़ा कदम है।

इसके तहत सरकार की कोशिश है कि युवा नक्सलवाद की तरफ प्रभावित न होकर करियर पर फोकस करें। ऐसे में महंगे कोर्सेस या कॉलेज उनके लिए बाधा न बनें, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा।

4 लाख तक का मिलेगा लोन
प्रदेश सरकार की इस स्कीम के तहत 4 लाख तक का एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए हर जिले के कलेक्टर को निर्देश मिले हैं। कलेक्टर अपने-अपने जिलों में अभियान चलाकर स्टूडेंट्स तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे।

हायर स्टडी के लिए जिन बच्चों को लोन की जरूरत है उनका पता लगाकर, उन्हें लोन दिया जाएगा। योजना का नाम ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ है।

किन स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा, नियम क्या है
छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार ने तय किया है कि जिला प्रशासन और तकनीकी शिक्षा विभाग की मदद से जब स्टूडेंट को लोन मिलेगा तो इसके ब्याज का हिस्सा सरकार वहन करेगी।

जिन सामान्य जिलों के बच्चों को 1% पर लोन मिल रहा है वो ब्याज स्टूडेंट देंगे बाकी का ब्याज सरकार देगी। लोन के नियमों के अनुसार तय समय सीमा के बाद स्टूडेंट को जॉब या स्टार्टअप करने के बाद किस्तें देनी होंगी।

इन कोर्सेस का मिलेगा फायदा

  • योजना में बीई/बीटेक, एम.ई, एम.टेक, डी.आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए।
  • डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी।
  • बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा।
  • डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग। बीएड, डीएड, एमएड जैसे कोर्स में फायदा मिलेगा।

ये है हेल्पलाइन नंबर
स्टूडेंट्स अपनी पात्रता और योजना के नियमों के लेकर विभागीय फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0771-2331231, और विभाग की वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in है।

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