हाई कोर्ट ने कहा-केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का करें पालन:हाथियों को करंट से बचाने वन ​के साथ बिजली विभाग करेगा काम…!!

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करंट की वजह से हाथियों की मौत हो लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर वन विभाग ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है। कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर हाथियों को करंट से बचाने के लिए जारी गाइड लाइन के मुताबिक काम करेगी। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद सीजे रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने याचिका निराकृत कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का मूल भावना के अनुरूप पालन किया जाए।

हाथियों की बिजली करंट से हो रही मृत्यु को लेकर 2018 में रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका लगाई थी। तब विद्युत वितरण कंपनी ने लगभग 8500 किलोमीटर 33 केवी, 11 केवी और निम्न दाब लाइनों की ऊंचाई बढ़ाने और बेयेर कंडक्टर के स्थान पर कवर्ड कंडक्टर और एबीसी केबल लगाने के लिए 1674 करोड की मांग वन विभाग से की थी। तब से दोनों विभाग खर्च वहन करने के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। इसको लेकर 2021 में सिंघवी ने फिर से जनहित याचिका लगाई।

इसमें जवाबदारी तय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बताया कि केंद्र सरकार की वर्ष 2016 की गाइडलाइंस के अनुसार हाथी जैसे वन्य प्राणियों को बिजली करंट से बचने के लिए हाथी की ऊंचाई तक विद्युत लाइन नहीं रखनी है। बता दें कि पीछे के पांव पर खड़े होने पर और सूंड ऊपर उठाने पर एक व्यस्क हाथी की लंबाई 20 फीट तक हो सकती है।

गाइडलाइंस के अनुसार बिजली कंपनी हाथियों के मूवमेंट वाले वन क्षेत्र में विद्युत लाइनें की ऊंचाई 20 फीट करने और विद्युत तारों को कवर्ड कंडक्टर में बदलने या अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए काम करेगी। कंपनी समय-समय पर झुकी हुई बिजली की लाइनों और बिजली के खंभों को ठीक करने के अलावा बिजली के खंभों पर 3 से 4 मीटर तक बारबेट वायर लगाएगी ताकि वन्य प्राणी सुरक्षित रहे।

बैठक में गाइडलाइंस का पालन करने लिया निर्णय

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26 जून 2024 को ऊर्जा विभाग, विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि हाथियों को बिजली करंट से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा।

बैठक में निर्देश दिए गए की ऊर्जा विभाग बिजली के 11 केवी, 33 केवी लाइन एवं एलटी लाइन के झुके हुए तारों को कसने का काम, तार की ऊंचाई बढ़ाने का काम तथा वन क्षेत्र, हाथी रहवास, हाथी विचरण क्षेत्र में भूमिगत बिजली की लाइन बिछाने अथवा इंसुलेटेड केबल लगाने का काम करेगा।

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