छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी बसों का किराया फिक्स किया है। बस संचालक अधिक किराया न वसूल सकें, इसके लिए सभी बस स्टैंड और चौक-चौराहों पर किराया सूची लगाई जा रही है। यात्रियों से अधिक किराया लेने की शिकायत पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
दुर्ग आरटीओ एसएल लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किया है। राजपत्र में यह भी दिया गया है कि कितनी दूरी में सवारी से किस प्रकार की बस के लिए कितना किराया लेना है।
किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहे
दुर्ग आरटीओ ने बताया कि बस संचालक सवारी से मनमाना किराया ले रहे थे। विभाग किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहा है। इसे पढ़कर लोग यह जान सकेंगे कि उन्हें कितने किलोमीटर के सफर के लिए कितना किराया देना होगा।
साधारण बस सेवा के लिए यह किराया तय
अगर कोई व्यक्ति साधारण बस में सफर कर रहा है तो उसे पहले 5 किलोमीटर के लिए 7.50 पैसे किराया देना होगा। उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे उसका किराया 1.25 रुपए बढ़ेगा। अगर व्यक्ति को 10 किलोमीटर का सफर करना है तो उसे 13.75 रुपए यानि 14-15 रुपए देना होगा। रात के समय साधारण बस का किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
डीलक्स बस का यह होगा किराया
डीलक्स सेवा की बात की जाए तो इस बस से सफर करने के लिए पहले 5 किलोमीटर के सफर के लिए 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा। रात के समय इसका चार्ज प्रति किलोमीटर 1.75 रुपए जोड़ा जाएगा।
डीलक्स शयनयान कोच का यह होगा किराया
अगर कोई व्यक्ति डीलक्स स्लीपर कोच से सफर करता है तो उसे स्लीपर सीट के लिए 5 किलोमीटर का 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर का 1.94 रुपए चार्ज लिया जाएगा। इसी बस में बैठने वाली सीट के लिए 5 किलोमीटर 7.50 रुपए के बाद हर एक किलोमीटर के लिए 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा।
इसके साथ ही कोई AC डीलक्स में सफर करेगा तो उसके लिए 5 किलोमीटर का 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर पर स्लीपर के लिए 2.81 रुपए और सिटिंग के लिए 2.38 रुपए का चार्ज लिया जाएगा।
करना होगा छूट के नियमों का पालन
आरटीओ लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग ने दिव्यांग और सीनियर सिटिजन सहित अन्य श्रेणी में किराय पर छूटा का प्रावधान भी किया है। बस संचालकों को इसका पालन करना होगा। अगर किसी बस संचालक ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य दंड की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के कार्यालय में करें शिकायत
अगर किसी व्यक्ति से बस संचालक मनमाना किराया वसूल कर रहा है, तो उसकी शिकायत जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर की जा सकती है। शिकायत के तुरंत बाद विभागीय अधिकारी संबंधित मामले की जांच कर बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।