जयपुर की एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस दुर्घटना के मामले में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 16 जुलाई 2017 को हुआ था, जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत और 47 यात्री घायल हुए थे।
पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने मृतकों के परिजनों और तीन घायलों की सात क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ब्याज सहित कुल 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। मृतकों के परिजनों में सीकर निवासी अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी शामिल हैं, जबकि घायलों में शिशुपाल, गौकुल, और दिनेश सैनी को भी मुआवजा मिलेगा।
क्लेम याचिकाओं में अधिवक्ता बसंत ने दलील दी कि बस चालक की तेज गति और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। जांच में भी चालक को दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस आधार पर जम्मू-कश्मीर रोडवेज को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी मानते हुए यह आदेश दिया।