ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, 17 दिसंबर को प्रारंभिक सुनवाई
नई दिल्ली: ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के ASI सर्वे की मांग की है, जिसे लेकर कोर्ट ने ज्ञानवापी से संबंधित सभी अर्जियों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है।
सभी मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की अपील
सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दलील दी कि ज्ञानवापी से जुड़े 15 मामले वाराणसी की अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं। इससे अलग-अलग आदेशों की स्थिति बन रही है। उन्होंने मांग की कि सभी मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास ट्रांसफर किया जाए।
ASI सर्वे की याचिका पर बहस
मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि हिंदू पक्ष सीलबंद वजूखाने का ASI सर्वे चाहता है। जिला अदालत ने इस मांग को खारिज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अभी निर्णय लंबित है।
आने वाले कदम
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि कोर्ट साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर सुनवाई कर सकता है। फिलहाल, इन मुद्दों पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की गई है।