नामर्द कहने पर प्राइवेट-पार्ट कुचलकर मार डाला : भिलाई में हत्यारों ने नग्न कर फेंकी लाश, 2 साल बाद 3 कातिलों को उम्र कैद की सजा…!!

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छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 हत्यारों ने नामर्द कहने पर एक युवक को मार डाला। बताया जा रहा है कि तीनों हत्यारों ने युवक की प्राइवेट-पार्ट को पत्थर से कुचलकर हत्या की, फिर नग्न कर शव को ग्राउंड में फेंक दिया। 2 साल बाद कोर्ट ने तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ये मामला 6-7 फरवरी 2022 की दरम्यानी रात का है। उन्हें सूचना मिली थी कि आईटीआई ग्राउंड में एक युवक की लाश पड़ी है। जब वह मौके पर पहुंचे और जांच की। पता चला कि मृतक का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू है। वह खुर्सीपार का रहने वाला था।

400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों खंगाले गए

पुलिस ने बताया कि मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। खुर्सीपार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों खंगाले गए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। खुर्सीपार टीआई दुर्गेश शर्मा ने जब लोगों से बारीकी से पूछताछ की तो उन्हें एक पुख्ता क्लू मिला।

मिले क्लू के आधार खुर्सीपार पुलिस टीम ने 72 घंटों के अंदर तीन आरोपी बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव को गिरफ्तार किया।

शराब पिलाई, फिर नशे में मार डाला

टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू ने पहले से मर्डर की साजिश रची थी। इसके बाद साजिश के मुताबिक उन्होंने श्याम कुमार उर्फ मोनू को शराब पिलाने के बहाने 6 फरवरी की रात आईटीआई ग्राउंड में बुलाया। वहां बैठक कर सभी ने शराब पार्टी की और फिर उसकी हत्या कर दी।

नामर्द कहने पर प्राइवेट पार्ट को कुचलकर की हत्या

आरोपी बलराम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि श्याम उसकी पत्नी के बारे गलत कमेंट करता था और उसे नामर्द कहता था। इसलिए उसने उसके लिंग को कुचलकर उसकी हत्या की। बाद में पहचान छुपाने की नीयत से उसके सिर को भी पत्थर से कुचल दिया।

हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने में उन्होंने अपने साथी जामुल निवासी यशवंत कुमार यादव की मदद ली थी।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मरावी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने आरोपी बलराम क्षत्रीय और झुमन साहू को सश्रम आजीवन कारावास तथा आरोपी यशवंत कुमार यादव को 4 साल सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल दुर्ग ने मामले की पैरवी की।

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