भिलाई MLA देवेंद्र को जवाब देने का आखिरी मौका:बार-बार समय देने के बावजूद नहीं दिया जवाब, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी,चुनावी याचिका पर हुई सुनवाई

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बलौदाबाजार हिंसा केस में जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने चुनावी याचिका पर अब तक जवाब नहीं दिया है। बार-बार समय देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्हें जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय की चुनाव याचिका पर सुनवाई चल रही है।

भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने भिलाई विधानसभा चुनाव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है। इस आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से विधायक यादव का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है।

पिछली बार भी वकील ने दिया था यही तर्क

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, जवाब दाखिल करने में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा के केस में जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान भी उन्होंने यही कारण बताया था। जबकि, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने बताया कि विधायक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

इस बार भी उनके वकील ने यही तर्क दिया। इस बार याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि विधायक के वकील आठ बार जेल में उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इस संबंध में तारीखें भी गिनाईं। जिस पर हाईकोर्ट ने यादव के वकील पर कड़ी नाराजगी जताई।

जवाब देने हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका

हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यह जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका होगा। इस बीच जवाब नहीं दिया गया तो मामले की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। केस की अगली सुनवाई 22 जनवरी तय की गई है।

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका:पूर्व MLA प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका स्वीकार, 31 जुलाई को होगी सुनवाई (7 जुलाई 2024)

भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है।

इससे पहले, विधायक देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने के लिए आवेदन लगाया था। देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी बताने का आरोप लगा है। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का भी आरोप है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडेय देवेंद्र से हार गए थे

इस बार चुनाव में भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय को प्रत्याशी बनाया था। वहीं, कांग्रेस से देवेंद्र यादव उम्मीदवार घोषित किए गए थे। चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडेय को हरा दिया।

देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है।

जानकारी छिपाने पर है निर्वाचन शून्य करने का प्रावधान

याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। लेकिन, आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथत्र में जिक्र नहीं किया है।

आयोग को नहीं बनाया गया पक्षकार

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विधायक यादव ने आयोग के दिशानिर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने साल 2018-2019 में उन्होंने अपनी आय 2 लाख रुपए बताई थी।

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