बिलासपुर: निकाय चुनाव में केवल गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी खर्चों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि महापौर पद के लिए 20,000 रुपये और पार्षद पद के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
चुनाव के बाद, यदि उम्मीदवार कुल मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को इस राशि में 50% की छूट दी गई है।
महापौर, पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को जमानत राशि के साथ यह प्रमाण देना होगा कि उनके ऊपर किसी सरकारी संस्थान का कर्ज नहीं है।
चुनावी प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं।
जमानत राशि विवरण:
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महापौर: ₹20,000
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नगर निगम पार्षद: ₹5,000
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नगर पालिका अध्यक्ष: ₹15,000
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नगर पंचायत अध्यक्ष: ₹5,000
कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। महापौर और पार्षद पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए हैं, और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।