छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच दुर्ग पुलिस ने ट्रैक्टर शोरूम संचालक की कार से 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। घटना अंजोरा चौकी क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम से लगातार पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान राजनांदगांव से दुर्ग जिले में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी की जा रही थी, तभी रात 8 बजे एक संदिग्ध कार दिखी, जिसकी तलाशी ली गई।
राजनांदगांव से आ रहा था शोरूम संचालक
इस कार को स्वराज ट्रैक्टर शोरूम के संचालक चंद्रेश राठौर चला रहे थे। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली, तो डिक्की से कैश मिला। पुलिस ने चंद्रेश राठौर से बड़ी संख्या में कैश को लेकर दस्तावेज मांगे, तो वो नहीं दे सके। कैश लेकर कहां जा रहो हो पूछने पर भी नहीं बता सके।
इसके बाद पुलिस ने तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी। इनकम टैक्स के अफसरों ने कार और कैश को जब्त कर लिया है।
इनकम टैक्स को सौंपा गया कैश
एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि दस्तावेज नहीं मिलने पर हमारी टीम ने कैश को इनकम टैक्स को सौंप दिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। कहां से पैसा आया, कहां ले जा रहा था। कैश वैध है या अवैध है। जांच की जा रही है।
आदर्श आचार संहिता के नियम, ये किस पर लागू होते हैं
- चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता।
- सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा।
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
- किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
- किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
चुनाव से जुड़े अहम सवालों के जवाब
- क्या सरकारी स्वामित्व वाली बसों की टिकट के पिछली तरफ राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है? जवाब – नहीं।
- क्या गेहूं और अन्य कृषि-संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है ? जवाब – इस संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है।
- क्या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबंध है? जवाब – हां। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थान का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वोट के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
- क्या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए कोई समय-सीमा है? जवाब – रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।