छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे सातों दिन दुकानें खुल रह सकती हैं। साय सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। श्रम मंत्री लखनलाल ने कहा कि कारोबारियों को नए नियमों से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। लाइसेंस के लिए 1 हजार से 10 हजार तक देने पड़ेंगे।
वहीं सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि नए नियमों के अनुसार दुकानें संचालित करने पर अध्ययन करेंगे, श्रम विभाग के अफसरों से चर्चा करेंगे, इसके बाद फैसला लेंगे।
नया अधिनियम प्रदेशभर में लागू होगा
दरअसल, छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार नया अधिनियम प्रदेशभर में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही लागू था।
दुकानदारों को न्यूनतम शुल्क 1 हजार चुकाना पड़ेगा
ये नया कानून सिर्फ 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों पर ही लागू होगा। पुराना नियम बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानों पर लागू था। अब दुकानों को पंजीयन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।
श्रम विभाग के मुताबिक दुकानदारों को इसके तहत न्यूनतम शुल्क 1 हजार रुपए और अधिकतम 10 हजार रुपए देना होगा। ये शुल्क लाइसेंस के लिए होगा, जो सालभर में एक बार देना पड़ेगा। साल खत्म होने पर रिन्यू कराना पड़ेगा।
24 घंटे दुकानें खोलने की छूट, लेकिन ये अनिवार्य नहीं
पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और सातों दिन खुली रह सकती हैं। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा।
सभी व्यापारियों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। इन शर्तों को मानने पर सातों दिन 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
तो कब से रातों को खुलेंगी दुकानें
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि दुकानें 24 घंटे खुली रहने की बात दुकानदारों पर छोड़ी गई है, जो नया कानून आया है, उसकी हम स्टडी करेंगे। दुकानदार के पास 24 घंटे दुकान शुरू करने के लिए स्टाफ, ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से ये तय किया जाएगा।
मार्केट एसोसिएशन के सदस्य आपस में यह भी तय करेंगे कि वे दुकानें 24 घंटे खुली रखना चाहते हैं या नहीं।