CGMSC घोटाले के आरोपियों को बड़ा झटका : हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के CGMSC घोटाले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट  ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन चारों पर बिना जरुरत के करीब 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण की खरीदी के आरोप हैं। ACB-EOW ने मोक्षित कार्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कार्पोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज की है। 

बीते महीने EOW ने किया था गिरफ्तार  

उल्लेखनीय है कि, बीते महीने EOW ने रीजेंट खरीदी मामले में दो महाप्रबंधक और एक उप संचालक को हिरासत में लिया था। जिसके बाद बसंत कौशिक, डॉ अनिल परसाई, शिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनकर और दीपक बांधे को एजेंसी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक EOW की हिरासत में भेज दिया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के CGMSC घोटाले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट  ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन चारों पर बिना जरुरत के करीब 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण की खरीदी के आरोप हैं। ACB-EOW ने मोक्षित कार्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कार्पोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज की है। 

बीते महीने EOW ने किया था गिरफ्तार  

उल्लेखनीय है कि, बीते महीने EOW ने रीजेंट खरीदी मामले में दो महाप्रबंधक और एक उप संचालक को हिरासत में लिया था। जिसके बाद बसंत कौशिक, डॉ अनिल परसाई, शिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनकर और दीपक बांधे को एजेंसी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक EOW की हिरासत में भेज दिया है। 

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