महासमुंद : अवैध शराब बेचने व पीने की सुविधा उपलब्ध करवाने पर कार्यवाही

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महासमुंद पुलिस ने 5 जून को आबकारी एक्ट के तहत दो मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचने व पीने की सुविधा उपलब्ध करवाने वाले पर कार्यवाही किया है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम केशवा के विरेंद्र कुमार मारकंडे नाम का व्यक्ति अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वास्ते रखा है, जिसकी सुचना पर पुलिस ग्राम केशवा में विरेंद्र कुमार मारकंडे के घर जाकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ी, जिसे पुछताछ करने पर वह अपने घर के बाड़ी में रखे एक सफेद रंग के प्लाहस्टिक बोरी में 22 पौवा देशी प्लेन शराब को रखना बताया, पुलिस ने संदेही विरेंद्र कुमार मारकंडे के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लांस्टिक बोरी में 22 पौवा देशी प्लेन शराब 3.96 लीटर कीमती करीबन 1760 रूपये रखे मिलने पर  उक्त शराब को जप्त कर आरोपी विरेंद्र कुमार मारकंडे पिता देवाराम मारकंडे उम्र 25 साल निवासी ग्राम केशवा का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

इसी तरह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति बेमचा शराब दुकान के सामने अपने चखना ठेला में अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा मुहैया कराकर शराब पीला रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ग्राम बेमचा शराब दुकान के सामने पहुंची, जहां पर चखना ठेला का संचालक यशवंत विश्वकर्मा लोगों को शराब पिलाते दिखा, तथा शराब पीने वाले पुलिस को देखकर वहां से भाग गये.

पुलिस द्वारा दुकान संचालक को पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम यशवंत विश्वकर्मा पिता घनाराम विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष, वार्ड नंबर 09 नयापारा महासमुंद का निवासी होना बताया. जिसके कब्जे से पुलिस ने  मौके पर एक पौवा देशी प्ले्न 180 एमएल वाली शीशी में अधभरी एवं एक प्लेन की खाली शीशी कीमती 40 रूपये व 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास कीमती करीब 04 रूपये जप्त कर आरोपी का यह कृत्य अपराध सदर का धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

 

 

 

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