CG : छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मरीजों की फोटो-वीडियो पर लगी रोक, बिना इजाजत माना जाएगा अपराध

Spread the love

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा है कि जब तक रोगी या उसके अभिभावक की लिखित सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी मीडिया या व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।

 सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गत 13 जून को जारी किया गया था, जो कि मंगलवार को सार्वजनिक हुआ है. उक्त आदेश में अस्पताल के अंदर रोगियों के वार्डों या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध निर्धारित किया है. इसी तरह किसी भी घटना या दुर्घटना के मामले में रोगियों के नाम, पहचान या चिकित्सा स्थिति का खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो. इस आदेश में मीडिया के प्रवेश और कवरेज के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत मीडियाकर्मी पहले जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेगा, फिर कवरेज क्षेत्र के जाएगा, किसी भी रोगी की बिनी अनुमति संवेदनशील जानकारी उजागर नहीं करेगा, लाइव रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित स्थान और समय निर्धारित रहेगा, ताकि अस्पताल के कामकाज पर इसका असर न हो। 

इतना ही नहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों के संबंध में जो भी समाचार प्रकाशित होगा, उसकी वस्तुस्थिति से उसी दिन आयुक्त कार्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में 5 दिनों के भीतर में पालन प्रतिवेदन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाए। 

इस नए आदेश के बाद अब अस्पतालों में बिना इजाजत मरीज की फोटो या वीडियो बनाना अपराध माना जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में बाउंसर विवाद के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस घटना के बाद से ही प्रशासन सख्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रोटोकॉल बनाएंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *