प्रदेश में नई लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया है।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों, निगम, मण्डल, कम्पनी तथा बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रीडेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें रायपुर का शांति नगर और बीटीआई शंकर नगर, राजनांदगांव का कैलाश नगर, जगदलपुर का चांदनी चौक फेस-2, कांकेर का सिविल लाइन, महासमुंद का क्लब पारा, कोरबा का कटघोरा शामिल है।
इसके अलावा राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक प्रारूप को मंजूरी दी गई है। विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी। इसी तरह वाणिज्यिक कर उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर केवल एक बार के लिए प्रमोशन में 5 साल की जगह 2 साल की न्यूनतम सेवा तय की गई है।
इसके अलावा धान उगा रहे किसानों को दूसरी फसलों की ओर आकर्षित करने के लिए अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल लगाने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत 2024 में धान लगाने वाले पंजीकृत किसान जो इस खरीफ सीजन में दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसलों की खेती कर रहे हैं उन्हें इसके तहत आदान सहायता राशि दी जाएगी। -सिटी फ्रंट पेज भी पढ़ें
पहली बार निजी लॉजिस्टिक पार्क पर अनुदान: राज्य में निजी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि हो। इसमें भूमि को छोड़कर निर्माण के लिए 40% अनुदान या 25 लाख प्रति एकड़ जो न्यूनतम होगा, वह दिया जाएगा। बाहरी अधोसंरचना जैसे एप्रोच सड़क, विद्युत लाइन, पानी की पाइप लाइन पर किए गए खर्च पर भी 50% की दर से अधिकतम 5 करोड़ तक मिलेंगे। स्टांप शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50%, डायवर्सन शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। ड्राई पोर्ट, एयर कार्गो और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए भूमि कीमत को छोड़कर 40% अनुदान मिलेगा।
दिल्ली-मुंबई की तरह छत्तीसगढ़ में अब लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क और ड्राई पोर्ट, एयर कार्गो टर्मिनल व गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने पर 140 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये फैसला ई-कॉमर्स और प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने बड़े वेयरहाउस बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देने जा रही है।
इससे पहले तक औद्योगिक विकास नीति में लॉजिस्टिक हब के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज के समान निवेश प्रोत्साहन निर्धारित था। अब निजी निवेशकों को न्यूनतम 5 एकड़ भूमि पर विकसित लॉजिस्टिक हब के लिए (भूमि को छोड़कर सड़क, रेल, वायु से संबंधित) अधोसंरचना बिजली, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज का 40 % अधिकतम 140 करोड़ अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टांप शुल्क में पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति और भू पुन निर्धारण कर में 100% की छूट दी जाएगी। बस्तर और सरगुजा संभाग में लॉजिस्टिक पार्क या फिर हब की स्थापना पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। जिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।