विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन 19 दिसंबर को…!      

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दुर्ग : भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु जन योजना अभियान 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 02 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत में क्रमशः सामान्य सभा व ग्राम सभा का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा का आयोजन 19 दिसम्बर 2023 को सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विशेष ग्राम सभा में कई कार्यसूचियां सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी की 09 थीमों में से कम से कम 01 थीम पर संकल्प लिया जाकर वाइब्रैंट ग्राम सभा पोर्टल में उसकी एण्ट्री करना अनिवार्य है। चयनित संकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाना है।

ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत कर प्रारुप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लो कॉस्ट-नो कॉस्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।  इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक में अतिरिक्त कार्यसूची के रूप में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भी कई बिन्दु सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में आने वाले ग्रामांे में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत/जिला पंचायत को प्रेषण करना, ओ.डी.एफ प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों को ओडीएफ, प्लस घोषित करने की घोषणा, गोबरधन योजना अन्तर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण करना है। साथ ही ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियों रिकार्डिंग कर विडियो को ’’ग्राम सभा निर्णय’’ (जीएस एनआईआरएनएवाय) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है।

ग्राम सभा ’’संकल्प’’ एवं गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (ीजजचेरूउममजपदहवदसपदम-हवअ-पद)  एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत्-प्रतिशत् अपलोड किया जाएगा। सभी जनपद सी.ईओ. को जनपद स्तर के ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर 2023 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हेतु आयोजित ग्राम सभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत को उपलब्ध कराना होगा।  

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