भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक: एनएच किनारे स्थित गांवों के लिए कलेक्टर ने अधिसूचना किया जारी

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बलौदाबाजार – रायपुर से सारंगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130B) के फोरलेन निर्माण के तहत बलौदाबाजार जिले से गुजरने वाली सड़क के दोनों ओर स्थित ग्रामों की भूमि पर अब खरीदी-बिक्री, बंटवारा और नामांतरण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय बलौदाबाजार कलेक्टर ने जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया है।

प्रशासनिक आदेश के तहत बलौदाबाजार जिले के पलारी राजस्व अनुविभाग, बलौदाबाजार राजस्व अनुविभाग और कसडोल राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले गांवों की भूमि रजिस्ट्रियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य फोरलेन सड़क परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।

ट्रैफिक से मिलेगी निजात
गौरतलब है कि वर्तमान में रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग दो लेन का है, जिस पर भारी ट्रैफिक का दबाव रहता है। इस मार्ग के आसपास कई बड़े सीमेंट उद्योग और अन्य औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं। फोरलेन सड़क निर्माण से न केवल औद्योगिक परिवहन में सुविधा होगी बल्कि दुर्घटनाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

करोड़ों रुपये की मिली स्वीकृति
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस परियोजना को हरी झंडी दी गई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने रायपुर से बलौदाबाजार तक इस फोरलेन सड़क परियोजना के लिए कुल 1494 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

इस परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है

प्रथम चरण: रायपुर विधानसभा क्षेत्र से बलौदाबाजार की सीमा तक 53.1 किलोमीटर दूरी के लिए 844 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

द्वितीय चरण: 53.1 से 85.6 किलोमीटर दूरी तक की सड़क के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

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