रायपुर, 07 अगस्त 2025
केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध शोएब ढेबर पिता श्री अनवर ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई, जेल नियमों के उल्लंघन और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपों के आधार पर की गई है।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री ढेबर ने जेल अधिकारियों की स्पष्ट अनुमति के बिना अधिवक्ता मुलाकात कक्ष में जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
इस प्रकरण की जांच उप जेल अधीक्षक श्री एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि श्री ढेबर का आचरण जेल नियमावली के नियम 690 का उल्लंघन है और उन्होंने शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया है।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर, जेल अधीक्षक ने नियम 690 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि शोएब ढेबर को आगामी तीन माह तक किसी भी व्यक्ति (परिजन, अधिवक्ता या अन्य) से मुलाकात करने की अनुमति नहीं होगी।
जेल प्रशासन का कड़ा संदेश
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था सर्वोपरि है। ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।