⚖️ कोर्ट का आदेश
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा: “सहायक जियो हाइड्रोलॉजिस्ट पद के लिए केवल जियोलॉजी में मास्टर डिग्री ही मान्य होगी।”
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याचिकाकर्ता चाहते थे कि M.Tech (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) को भी पात्रता में शामिल किया जाए।
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कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी।
केस की पृष्ठभूमि
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भर्ती विज्ञापन (2020) में साफ लिखा था: जियोलॉजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य।
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M.Tech पास उम्मीदवारों ने नियमों को चुनौती दी और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
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उनका तर्क: “हमारी डिग्री भूविज्ञान के बराबर है।”
️ हाईकोर्ट का तर्क
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भर्ती योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है।
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2014 के भर्ती नियम के अनुसार: सिर्फ जियोलॉजी स्नातकोत्तर मान्य है।
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कोर्ट ने माना कि:
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भूविज्ञान (Geology) और मृदा-जल अभियांत्रिकी (Soil & Water Engg.)
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दोनों अलग-अलग विषय हैं और समकक्ष नहीं माने जा सकते।
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फैसला
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याचिका में दम नहीं, इसलिए याचिका खारिज।
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अब से सहायक भू-जल विज्ञानी (Assistant Geo Hydrologist) के लिए सिर्फ Geology PG डिग्री धारक ही पात्र।