M.Tech धारकों की याचिका खारिज, जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भर्ती में सिर्फ Geology PG मान्य

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⚖️ कोर्ट का आदेश

  • बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा: “सहायक जियो हाइड्रोलॉजिस्ट पद के लिए केवल जियोलॉजी में मास्टर डिग्री ही मान्य होगी।”

  • याचिकाकर्ता चाहते थे कि M.Tech (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) को भी पात्रता में शामिल किया जाए।

  • कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी।


केस की पृष्ठभूमि

  • भर्ती विज्ञापन (2020) में साफ लिखा था: जियोलॉजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य।

  • M.Tech पास उम्मीदवारों ने नियमों को चुनौती दी और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

  • उनका तर्क: “हमारी डिग्री भूविज्ञान के बराबर है।”


️ हाईकोर्ट का तर्क

  • भर्ती योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है।

  • 2014 के भर्ती नियम के अनुसार: सिर्फ जियोलॉजी स्नातकोत्तर मान्य है।

  • कोर्ट ने माना कि:

    • भूविज्ञान (Geology) और मृदा-जल अभियांत्रिकी (Soil & Water Engg.)

    • दोनों अलग-अलग विषय हैं और समकक्ष नहीं माने जा सकते।


फैसला

  • याचिका में दम नहीं, इसलिए याचिका खारिज।

  • अब से सहायक भू-जल विज्ञानी (Assistant Geo Hydrologist) के लिए सिर्फ Geology PG डिग्री धारक ही पात्र।

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