ITR e-Verification: रिटर्न फाइल कर लिया लेकिन ई-वेरिफिकेशन करना भूले? जानिए डेडलाइन और पूरा तरीका

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आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना करदाताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ फाइल करने से काम पूरा नहीं होता। रिटर्न को मान्य बनाने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन ई-वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि समय सीमा खत्म होते ही आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है।


कितने ITR हुए ई-वेरिफाई और कितने बाकी?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल रिकॉर्ड स्तर पर ITR फाइल किए गए हैं। 15 सितंबर तक कुल 7.09 करोड़ रिटर्न जमा हुए, जिनमें से 6.23 करोड़ का ई-वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसके बावजूद करीब 86 लाख ITR अभी तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से बाहर हैं।


ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख क्या है?

कई लोग सोचते हैं कि ITR फाइल कर देना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम के अनुसार, ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन फाइलिंग की तारीख से 30 दिन होती है।

  • उदाहरण के लिए, यदि आपने 15 सितंबर को ITR जमा किया है, तो आपको 14 अक्टूबर तक ई-वेरिफिकेशन करना होगा।

  • तय समय सीमा में वेरिफिकेशन न होने पर रिटर्न रद्द माना जाएगा और फिर से नया ITR फाइल करना पड़ेगा।


ITR को ई-वेरिफाई करने के आसान तरीके

इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। आप इनमें से कोई भी तरीका चुन सकते हैं:

  1. आधार OTP – सबसे आसान और तेज़ विकल्प

  2. नेट बैंकिंग – सीधे ऑनलाइन लॉगिन के जरिए

  3. बैंक खाता या डिमैट अकाउंट से EVC

  4. बैंक एटीएम के जरिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन

  5. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)


टैक्स बेस और जागरूकता में इज़ाफा

हर साल ITR फाइलिंग के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

  • AY 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न भरे गए थे।

  • AY 2024-25 में यह बढ़कर 7.28 करोड़ हो गया।

  • मौजूदा वर्ष यानी AY 2025-26 में 7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हुए।

यह आंकड़े बताते हैं कि करदाता न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि टैक्स कम्प्लायंस के प्रति ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं।


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