अवकाश के दिन भी खुला हाईकोर्ट: सिविल जज भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी को दी राहत, CGPSC को एडमिट कार्ड जारी करने के दिए निर्देश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हाई कोर्ट का का दरवाजा अवकाश के दिन भी खुला। इस दौरान सिविल जज भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी की गुहार पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी दुर्गेश नंदिनी की याचिका पर बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CGPSC को तुरंत एडमिट कार्ड जारी करना होगा, ताकि छात्रा रविवार, 21 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सके। वहीं शनिवार को भी हाईकोर्ट ने विशेष बेंच लगाई थी।

दरअसल छात्रा दुर्गेश नंदिनी रायपुर निवासी हैं और रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लेकिन PSC ने उनका एडमिट कार्ड इस आधार पर नहीं दिया कि उनका नाम छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में दर्ज नहीं है।

नियमों के कारण परीक्षा से वंचित करना गलत – कोर्ट
इस पर छात्रा ने अधिवक्ता आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामला तत्कालिक होने के कारण शनिवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर और अन्य आदेश का हवाला देते हुए PSC को आदेशित किया कि छात्रा को प्रवेश पत्र बिना देर किए जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि, नियमों के कारण किसी अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

आज हो रही सिविल जज की परीक्षा
आज रविवार को सिविल जज की परीक्षा हो रही है। जिसको देखते हुए कोर्ट ने अवकाश के दिन भी सुनवाई की। यदि ऐसा नहीं होता तो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड नहीं मिलने से परीक्षा से वंचित हो सकती थी। मामले में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच ने की सुनवाई।

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