– समय-सीमा पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर वेतन आहरण में आएगी समस्याएं
दुर्ग, 24 सितंबर 2025/ कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा समस्त शासकीय सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत सभी शासकीय सेवकों को इम्प्लाई कॉर्नर एप अथवा इम्प्लाई कॉर्नर पोर्टल के माध्यम से अपने प्रोफाइल को कार्मिक सम्पदा मॉड्यूल में अद्यतन (अपडेट) करना अनिवार्य किया गया है। शासकीय सेवकों द्वारा इस मॉड्यूल के उपयोग हेतु उनका ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है।
संचालनालय द्वारा पूर्व में सभी विभागों को इस कार्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई थी और समस्त विभागों को इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने कहा गया था, किंतु आज दिनांक तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यालय के अधीन आने वाले सभी शासकीय सेवकों का ई-केवाईसी प्रोसेस 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण हो जाए। यदि निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित कर्मचारियों के वेतन आहरण में समस्याएं आ सकती हैं।