दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निलंबन प्रस्ताव के आधार पर निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20(क) तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत श्री नूतन कुमार यादव भृत्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री नूतन कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड कार्यालय शिक्षाधिकारी दुर्ग होगा।
ज्ञात हो कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग द्वारा श्री नूतन कुमार यादव भृत्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतई की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रशिक्षण कार्य हेतु दिनांक 19 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 को बीआईटी दुर्ग में लगायी गई थी। श्री नूतन कुमार यादव को उक्त प्रशिक्षण में अनपुस्थिति के संबंध में दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उक्त नोटिस का जवाब एक माह पश्चात 22 नवम्बर 2023 को दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने का लेख किया गया है, किन्तु स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।