Health Insurance Tips: पॉलिसी बदलनी है? जानें पोर्टिंग और माइग्रेशन का अंतर और कौन-सा आपके लिए बेहतर

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आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बल्कि क्लेम सर्विस, कवरेज और कस्टमर सपोर्ट पर भी ध्यान देते हैं। कई बार मौजूदा पॉलिसी से संतुष्टि न होने पर लोग इसे बदलने का सोचते हैं। लेकिन यहां दो शब्द अहम हो जाते हैं – पोर्टिंग और माइग्रेशन। दोनों का असर आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी और बेनिफिट्स पर पड़ता है। आइए जानें इनमें फर्क और सही चुनाव।


क्या है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टिंग?

  • पोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी को एक बीमा कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दें।

  • सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पुराने बेनिफिट्स (जैसे वेटिंग पीरियड और नो-क्लेम बोनस) नए प्लान में भी जारी रहते हैं।

  • उदाहरण: अगर आपने पुरानी कंपनी में 4 साल के वेटिंग पीरियड में से 2 साल पूरे कर लिए हैं, तो नई कंपनी में आपको फिर से शुरुआत से इंतजार नहीं करना होगा।

  • पोर्टिंग उन लोगों के लिए सही है जो बेहतर सर्विस या व्यापक कवरेज वाली नई कंपनी चाहते हैं।


माइग्रेशन क्या है?

  • माइग्रेशन तब होता है जब आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी के भीतर अपना प्लान बदलते हैं।

  • जैसे: इंडिविजुअल पॉलिसी से फैमिली फ्लोटर प्लान लेना, या कवरेज अमाउंट बढ़ाना।

  • इसका फायदा यह है कि आपका रिलेशनशिप उसी कंपनी के साथ बना रहता है, इसलिए प्रक्रिया ज्यादा आसान होती है।

  • आपके वेटिंग पीरियड और क्लेम बेनिफिट्स भी यहां ट्रांसफर हो जाते हैं।


पोर्टिंग vs माइग्रेशन – कब कौन बेहतर?

  • अगर आप कंपनी की सर्विस या क्लेम हैंडलिंग से खुश नहीं हैं → पोर्टिंग करें

  • अगर आप कंपनी से संतुष्ट हैं और सिर्फ कवरेज या प्लान बदलना चाहते हैं → माइग्रेशन चुनें
    दोनों ही मामलों में आपके प्री-अर्जित बेनिफिट्स सुरक्षित रहते हैं।


ध्यान रखने योग्य बातें

  • पॉलिसी बदलने की प्रक्रिया शुरू करें रिन्यूअल से कम से कम 45 दिन पहले

  • इंश्योरेंस कंपनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री और रिस्क प्रोफाइल की जांच कर सकती है।

  • कवरेज बढ़ाने या हाई-एंड प्लान चुनने पर प्रीमियम बढ़ सकता है।

  • हेल्थ इंश्योरेंस एक लॉन्ग-टर्म सिक्योरिटी प्लान है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या बीमा कंपनी पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकती है?
➡️ हां। अगर आपकी उम्र या मेडिकल हिस्ट्री रिस्क ज्यादा दिखाती है, तो कंपनी पोर्टिंग अस्वीकार कर सकती है। इसलिए समय रहते (कम से कम 45 दिन पहले) आवेदन करना जरूरी है।

Q2. माइग्रेशन करने पर क्या वेटिंग पीरियड फिर से शुरू होगा?
➡️ नहीं। एक ही कंपनी में प्लान बदलने पर आपका वेटिंग पीरियड और कवरेज जारी रहता है

Q3. क्या पोर्टिंग या माइग्रेशन करने से प्रीमियम हमेशा बढ़ जाता है?
➡️ जरूरी नहीं। अगर आप ज्यादा कवरेज या एडवांस फीचर वाला प्लान चुनेंगे तो प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन कभी-कभी नई कंपनी में जाने से लागत कम भी हो सकती है


हेल्थ इंश्योरेंस बदलने का फैसला लेने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपको सिर्फ बेहतर प्लान चाहिए या पूरी तरह नई कंपनी। सही चुनाव आपकी सुरक्षा और वित्तीय बचत दोनों को मजबूत करेगा।

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