भिलाई इस्पात सयंत्र, स्टील इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (SEWA) द्वारा प्रति वर्ष (01 मार्च से 28-29 फरवरी) तक सभी सदस्य कार्मिकों के लिएग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्शुरेन्स स्कीम (GPAIS) का संचालन किया जाता है| इसके तहत किसी दुर्घटना में मृत कर्मचारी के आश्रितों को, सम्बंधित बीमा कंपनी के द्वारा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अंतर्गत पात्रता होने पर पचास लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है|
इसके लिए प्रति वर्ष किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी को पोलिसी संचालन का कार्य प्रदान किया जाता है| तदनुसार देय प्रीमियम राशि का भुगतान, सदस्य कार्मिकों के वेतन से सामूहिक कटौती करने के बाद किया जाता है|
पिछले वर्ष प्राप्त फीडबैक के आधार पर शासी समिति, सेवा के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित पॉलिसी के पूर्व, सदस्य कार्मिकों की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है|
अतः, जो सदस्य कार्मिक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वे 06 जनवरी 2024 तक ई–सहयोग पोर्टल पर जाकर “नहीं” विकल्प पर क्लिक करें | ई-सहयोग पोर्टल परयह विकल्प ना भरने वाले कार्मिकों के सन्दर्भ में यह मान्य होगा कि वे इस योजना में शामिल होने हेतु इच्छुक हैं|
उल्लेखनीय है कि असहमति के विकल्पों की प्राप्त संख्या के आधार पर इस योजना में शामिल होने के इच्छुक कार्मिकों की देय प्रीमियम राशि में वृद्धि या/और प्राप्य मुआवजा राशि में कमी आ सकती है|