दुर्ग : फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 1 जनवरी 2024 के संबंध में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। उक्त वीडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे तथा जिले के सभी ईआरओ उपस्थित रहें।वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता दिनांक 01.01.2024 के संबंध में प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 को किया जाकर समस्त मतदान केन्द्रों में दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 22.01.2024 तक दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। विशेष शिविर दिनांक 13.01.2024 (शनिवार) एवं 14.01.2024 (रविवार) को अवकाश के दिनों में भी समस्त मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर तथा 66 वैशाली नगर के नाम जोड़ने, विलोपन तथा संशोधन (प्रारूप 6, 7, 8) में आवेदन तहसील कार्यालय दुर्ग स्थित तहसील निर्वाचन शाखा में ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। विधानसभा 62 पाटन तथा 67 अहिवारा हेतु क्रमशः उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन/धमधा निर्धारित रहेगा। जिले में मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन तथा संशोधन (प्रारूप 6, 7, 8) के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित हेल्पलाईन नंबर 1950 का प्रयोग संबंधित आवेदक कर सकेंगे। मतदाता सूची में युवा मतदाताओं के शत-प्रतिशत पंजीयन हेतु आयोग के निर्देशानुसार डेडीकेटेड एयरो की नियुक्ति की गयी है, जो महाविद्यालयों में नियुक्त प्रोफेसर नोडल अधिकारी तथा कैंपस एम्बेसडर से समन्वय स्थापित कर शिविर का आयोजन करते हुए शत प्रतिशत पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी। जिले के चिन्हित महाविद्यालय वि.या.ता.स्ना. महाविद्यालय दुर्ग के प्राचार्य श्री एम.ए. सिद्दीकी से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान जिले के एडीएस वोटर्स का चिन्हांकन किया गया है जिसकी संख्या 66322 है।
लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त एडीएस वोटर्स का नियमोनुकूल प्रकिया के अनुरूप विलोपन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति के संबंध में बीएलओ तथा बीएलओ सुपरवाईजरों की बैठक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 02 दिवस के भीतर सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति किये जाने तथा दिनांक 20.01.2024 तक अनिवार्यतः किटिकल तथा वल्नरेबिलिटि मैपिंग की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर को प्रेषित किया जाना है। दिनांक 29.01.2024 से एवीएम/वीवीपीएटी मशीनों की एफएलसी का कार्य निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों में होने के कारण पीएसई तथा डीएसई के तहत चिन्हांकन कर सूची प्रेषित की गयी है। उपरोक्त सूची अनुसार बीएलओ द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
डुप्लीकेट पाये जाने पर उक्त मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से नियमानुसार फार्म 7 भरकर विलोपित किया जाएगा। जिन मतदाताओं की मतदाता सूची में धुंधला/निम्न गुणवत्ता वाला फोटोग्राफ हैं वे स्वयं घर बैठे वोटर हेल्पलाईन एप के माध्यम से फार्म 8 भरकर फोटो सुधार की कार्यवाही कर सकते हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए पुलिस चेकपोस्ट को सक्रिय करते हुए नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।