दुर्ग, 25 दिसम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जारी स्टेट प्लान ऑफ एक्शन में दिए गए निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों तथा उपलब्ध विधिक उपायों के प्रति जागरूक करना रहा।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर, संवादात्मक व्याख्यान, परामर्श सत्र तथा सूचना सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं को यह जानकारी दी गई कि किसी वस्तु अथवा सेवा में दोष पाए जाने की स्थिति में वे किस प्रकार अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह भी संदेश दिया गया कि उपभोक्ता केवल खरीदार ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से न केवल शोषण पर रोक लगाई जा सकती है, बल्कि पारदर्शी एवं उत्तरदायी बाजार व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। इस संबंध में नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें। उक्त कार्यक्रमों में पैरालीगल वालेंटियर्स, छात्र-छात्राएं तथा आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम का समापन उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामूहिक संकल्प के साथ किया गया।