राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम- 2023 का आयोजन होगा। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 1 लाख 98 हजार कैंडिडेट्स ने आवेदन फार्म भरे थे।
एग्जाम की गोपनीयता को देखते हुए अजमेर में 3 घंटे इंटरनेट बंद करने के आदेश संभागीय आयुक्त ने जारी किया हैं। इसके साथ ही आरपीएससी के 300 मीटर क्षेत्र में 144 लागू की गई है। परीक्षा सेन्टर पर परीक्षा से एक घंटे पहले तक प्रवेश मिलेगा। परीक्षा में ओ.एम.आर शीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एडमिट लिंक पर जाकर आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर सीटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूरमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
पहचान-पत्र से मिलेगी सेंटर में एंट्री अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। विशेष परिस्थितियों में मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कल 11 से 2 बजे तक रहेगा नेट बंद
सम्भागीय आयुक्त डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग) की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से अजमेर सम्भाग के जिला मुख्यालय अजमेर में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इन्टरनेट बन्द रहेगा। इस दौरान 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, इन्टरनेट सेवा, बल्क एसएमएस,एमएमएस, व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर अन्य सोशल मिडिया सेवा अस्थाई रूप से निलम्बित रहेगी। वॉइस कॉल, ब्रांड बैण्ड एवं लीज लाईन डाटा की सुविधा इससे अप्रभावित रहेगी।
आयोग की अपील
आयोग की ओर से परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जाँच एजेन्सी एवं आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष नं. 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत् आजीवन कारावास, 10 करोड़ रूपये तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल सम्पत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।
300 मीटर दूरी के लिए धारा 144 लागू
राजस्थान लोक सेवा आयोग से 300 मीटर दूरी के लिए धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होने से उसके परिधि क्षेत्र में धरना प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को निषिद्व रखने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो को निषिद्व किए जाने की आवश्यकता है। आयोग भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की न केवल गरिमा को ठेस पहुंचती है।
साथ ही संस्था के दैनिक कार्य भी बाधित होते है। जिसे रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः धारा 144 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय अजमेर की बाह्य चार दिवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू कर प्रतिबन्ध लगाए गए है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे, न ही प्रतिबन्धित क्षेत्रा में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग ही कर पाएंगे।