बेमेतरा : शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पं.जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 10 मार्च दिन रविवार को समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा। प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को जमा किया जायेगा। शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का प्रशिक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को किया जायेंगें। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में 7 फरवरी क़ो जमा किया जायेगा। इनका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6 वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजना अंतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।
छात्रों के चयन का मापदण्ड पात्रता शर्ते:-
विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो। विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनु. जाति/अनु जनजाति वर्ग का हो। हेतु इस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो। 3. विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। पिता/पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु.2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।