रायपुर के चर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वॉलफोर्ट एलेन्सिया पर नियामक शिकंजा कस गया है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority ने परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। प्राधिकरण की जांच में यह सामने आया कि निर्माण कार्य स्वीकृत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) लेआउट के अनुरूप नहीं किया गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तय स्थान से हटकर बनाया गया।
सुनवाई के दौरान रेरा ने पाया कि परियोजना परिसर में STP उस जगह स्थापित नहीं है, जहां T&CP की मंजूरी दी गई थी। यह बदलाव बिना पूर्व अनुमति के किया गया, जिसे रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। इस धारा के तहत किसी भी परियोजना का विकास स्वीकृत रेखांकन, लेआउट और विनिर्देशों के अनुसार ही होना अनिवार्य है। प्राधिकरण ने माना कि लेआउट से यह विचलन गंभीर है और इससे नियामक अनुशासन पर आंच आती है।
हालांकि, आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि मौजूदा STP का उपयोग वर्तमान में आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आवंटितों के हित और सार्वजनिक उपयोग को देखते हुए इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का निर्देश नहीं दिया गया। इसके बावजूद, रेरा ने जुर्माने के जरिए कड़ा संदेश दिया कि स्वीकृत लेआउट से किसी भी प्रकार का बदलाव बिना सक्षम अनुमति के स्वीकार्य नहीं होगा और भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
यह आदेश रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक साफ चेतावनी है कि नियमों से हटकर किया गया कोई भी निर्माण न केवल परियोजना की विश्वसनीयता पर असर डालता है, बल्कि भारी दंड का कारण भी बन सकता है।