फेयरवेल में स्टंट और रील्स पर रोक: शिक्षकों की निगरानी में होंगे समारोह, आयोग के सख्त निर्देश

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रायपुर। स्कूलों में होने वाले विदाई समारोह अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights ने स्पष्ट कर दिया है कि फेयरवेल पार्टी या किसी भी छात्र आयोजन में स्टंटबाजी कर रील बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्यक्रम अब शिक्षकों की निगरानी में ही आयोजित होंगे।

आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय, सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कड़े निर्देश दिए हैं। यह कदम हाल ही में वायरल हुए वीडियो के बाद उठाया गया, जिसमें कवर्धा के एक स्कूल के छात्र-छात्राएं फेयरवेल के दौरान गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए थे। घटना ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 और 15 के तहत आयोग ने अनुशंसा की है कि यदि कोई विदाई समारोह या अन्य आयोजन छात्रों द्वारा किया जा रहा हो, तो इसकी पूर्व सूचना स्कूल प्रबंधन को देना अनिवार्य होगा। साथ ही स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किए जाएं और कार्यक्रम गरिमामय तरीके से शिक्षकों की उपस्थिति में आयोजित हों। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार के जोखिम भरे करतब या अनुचित गतिविधियां न हों।

आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि किशोरावस्था में रोमांच और साहसिक कार्यों की ओर झुकाव स्वाभाविक है, लेकिन इससे बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते ऐसे कृत्यों पर रोक नहीं लगी, तो यह गलत परंपरा का रूप ले सकते हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने आने पर संबंधित स्कूल प्रमुख को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने की भी बात कही गई है।

इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को समझाइश देने की सिफारिश की गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इन अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की लिखित रिपोर्ट 20 फरवरी तक आयोग को उपलब्ध कराई जाए। हाल ही में रायपुर में शाला प्राचार्यों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और बढ़ते रील्स व गैंग कल्चर पर चर्चा की गई।

संदेश साफ है—फेयरवेल अब सिर्फ जश्न का नहीं, जिम्मेदारी का भी मौका होगा। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है।

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