छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें मंजूर, 18 फरवरी 2026 से लागू होंगी संशोधित रेट

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छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति पंजीयन से जुड़ी गाइडलाइन दरों में अहम संशोधन को मंजूरी मिल गई है। राज्य शासन के निर्देश पर भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति दे दी है। ये नई दरें 18 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी।

20 नवंबर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों के बाद राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी प्रक्रिया के तहत राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें अनुमोदन दिया गया। अधिकारियों के अनुसार संशोधित दरें स्थानीय बाजार मूल्यों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं।

नई गाइडलाइन दरें लागू होने से भूमि और संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। साथ ही बाजार दरों के अनुरूप मूल्यांकन सुनिश्चित होने से राजस्व संग्रहण और नागरिकों के हितों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

आम नागरिक और हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेष जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वहां की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जारी की जाएंगी।

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