विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार ने सभी पात्र हितग्राहियों के लिए 25 जनवरी 2024 तक आयुष्मान कार्ड किया अनिवार्य…!

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विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार ने सभी पात्र हितग्राहियों को 25 जनवरी 2024 तक आयुष्मान कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत, भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले सभी ठेकेदारों को यह निर्देश दिया जाता है, कि वह अपने ठेका श्रमिकों में से पात्र हितग्राहियों की पहचान करें। उनमें से जिन श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, उसकी सूचना ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ को तत्काल दें। पहचान किये गए श्रमिकों में से जिनका आयुष्मान कार्ड अभी बनाया जाना शेष है, उनको योजना के बारे में सूचित कर आयुष्मान कार्ड बनाने में समुचित सहायता प्रदान करें। साथ ही इसकी जानकारी लेकर ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करें।

पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में या नजदीकी सीएससी पर जा कर बनवाए जा सकतें है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भिलाई नगर व अन्य स्थानों पर कैम्प भी लगाए जा रहें है। ऐसे ही कैम्पों को बीएसपी परिसर में लगवाने के लिए प्रबंधन भी प्रयासरत है। जब कैम्प बीएसपी परिसर में लगाए जायेंगे तो इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जायेगी। अतः सभी ठेका प्रचालन अधिकारी इस सम्बन्ध में, सम्बंधित ठेकेदरों को निर्देशित करें।

ज्ञात हो, भारत सरकार का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत, पात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत स्वास्थय सेवाओं के लिए रुपये 5 लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का खर्च कवर किया जाता है। लाभार्थी देश के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में स्वीकृत स्वास्थ्य सेवा ले सकते हैं या इलाज करवा सकते हैं।

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