रायपुर – शहर के व्यस्त मार्गों में यातायात सुगम बनाने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए शहर के व्यस्त मार्गों पर किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस तथा जलसा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश बुधवार को जारी किया है।
डीसीपी सेंट्रल जोन ने 22 फरवरी को पुलिस कमिश्नर के पास प्रतिवेदन पेश करते हुए उल्लेख किया था कि शहर के व्यस्त मार्गों पर लगातार यातायात दबाव और भीड़ के कारण जुलूस एवं धरना-प्रदर्शन से आमजन को असुविधा होती है और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। प्रतिवेदन से सहमति जताते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। जिन मार्गों पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली तथा जलसा पर रोक लगाई गई है वह मार्ग यह है-
- जीई रोड में शारदा चौक से जयस्तंभचौक होते हुए शास्त्री चौक तक।
- मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक ।
- सदर बाजार रोड में कोतवाली चौक से सत्तीबाजार चौक तक।
- एमजी रोड में गुरु नानक चौक से शारदा चौक तक।
जनसुविधा और शांति बनाए रखने के लिए रोक
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जयस्तंभचौक और आसपास के मार्ग राजधानी के सबसे व्यस्त व्यावसायिक और यातायात क्षेत्र हैं। यहां प्रतिदिन हजारों वाहन और पैदल नागरिकों की आवाजाही होती है। ऐसे में बार-बार धरना-प्रदर्शन या जुलूस निकलने से जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम जनता, व्यापारियों और आपात सेवाएं प्रभावित होती हैं।
व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक स्मूथ करने यह उपाय
ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को ऑटो चालकों के साथ बैठक कर शहर के प्रमुख मार्गों के चौराहों की चारों दिशाओं में 50-50 मीटर दूर तक सवारी उतारने, चढ़ाने पर रोक लगाने समझाइश दी है। चौक के मुहाने पर सवारी उतारने-चढ़ाने पर ट्रैफिक प्रभावित होता है और बेवजह जाम की स्थिति निमित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों की चारों दिशाओं के चारों तरफ 50-50 मीटर दूर तक सवारी उतारने चढ़ाने पर रोक लगाने समझाइश दी गई। ऑटो चालकों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है।