मेडिकल पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षण से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट आया है। National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) ने 2025 सत्र में डीएनबी ब्रॉड स्पेशियलिटी और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए OPJR (Online Portal for Joining and Registration) पर जॉइनिंग औपचारिकताएं और सेल्फ-अप्रेजल अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल 9 मार्च से सक्रिय होगा।
NBEMS के अनुसार, Medical Counselling Committee (MCC) के जरिए आवंटित सीट पर जॉइन करने वाले, साथ ही राज्य सरकार/रेलवे/पीएसयू/ईएसआईसी के इन-सर्विस कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को OPJR पोर्टल पर अपनी जॉइनिंग स्थिति अपडेट करनी होगी। यह निर्देश NBEMS से मान्यता प्राप्त अस्पतालों पर भी लागू है, जिन्हें उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन करना है।
महत्वपूर्ण तिथियां
पोर्टल 9 मार्च से खुलेगा। प्रशिक्षुओं को 9 अप्रैल तक अपनी जॉइनिंग औपचारिकताएं और सेल्फ-अप्रेजल प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित अस्पतालों को 30 अप्रैल तक दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन समाप्त करना होगा।
क्या करना होगा?
अभ्यर्थियों को पोर्टल पर जॉइनिंग औपचारिकताएं पूरी कर सेल्फ-अप्रेजल फॉर्म भरना अनिवार्य है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित अस्पताल जॉइनिंग रिपोर्ट (Annexure-A) अपलोड करे। इसके बाद अस्पताल अभ्यर्थी के सेल्फ-अप्रेजल और मूल दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करेगा और आवंटन विवरण की पुष्टि करेगा।
NBEMS ने स्पष्ट किया है कि सेल्फ-अप्रेजल प्रक्रिया प्रशिक्षु के पंजीकरण की पात्रता तय करने के लिए अनिवार्य है और यह सूचना पुस्तिका में दिए गए मानदंडों के अनुसार होगी। यदि किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक जानकारी पाई जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
आरक्षित श्रेणी और इन-सर्विस उम्मीदवार
SC, ST, OBC और EWS श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अस्पतालों को एमसीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल और वैध जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा।
इन-सर्विस उम्मीदवारों के मामले में NBEMS ने साफ किया है कि प्रशिक्षण तभी शुरू माना जाएगा जब अभ्यर्थी को उसकी मूल संस्था से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त (Relieve) किया जाएगा। इससे पहले की गई कोई भी ट्रेनिंग अमान्य मानी जाएगी।
अस्थायी पंजीकरण और सख्त नियम
सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को अस्थायी पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि यह पंजीकरण आगे के सत्यापन पर निर्भर रहेगा। NBEMS ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग की निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि के भीतर ही प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए और बिना पूर्व अनुमति जॉइनिंग तिथि बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस निर्देश के साथ NBEMS ने साफ संकेत दिया है कि 2025 सत्र के लिए जॉइनिंग और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और सख्त निगरानी में होगी।