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पेट्रोल पंप संचालक के पेट में मारा चाकू:रायगढ़ में कैश से भरा बैग लूटा, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा

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रायगढ़ जिले में पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला कर कैश से भरा बैग लूटने वाले आरोपी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घरघोड़ा थाना के अपराध क्रमांक 106/2024 के अनुसार 28 अप्रैल 2024 की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच कसैया स्थित गोमती फ्यूल्स पेट्रोल पंप के कार्यालय में कर्मचारी राजकुमार यादव और उमेश यादव सो रहे थे।

वहीं पंप संचालक खीरू राय कार्यालय में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी अस्मित नाग कार्यालय में घुसा और वहां रखा कैश का बैग उठाकर बाहर जाने लगा। खीरू राय ने उसका पीछा कर बैग छीनने की कोशिश की और उससे बैग ले जाने का कारण पूछा।

विरोध करने पर चाकू से किया हमला

बैग छीनने का विरोध करने पर आरोपी ने खीरू राय के पेट में चाकू से दो वार कर दिए और घरघोड़ा शासकीय कॉलेज की ओर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना के दौरान हुए शोर-शराबे को सुनकर पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारी जाग गए और उन्होंने अपने मैनेजर को सूचना दी।

इसके बाद घायल खीरू राय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रायगढ़ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी राजकुमार यादव ने घरघोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्कालीन उपनिरीक्षक करमू साय पैंकरा के नेतृत्व में जांच शुरू की।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस ने संदेही अस्मित नाग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अस्मित नाग को भारतीय दंड संहिता की धारा 458, 394 और 307 के तहत दोषी पाया।

अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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