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पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 11 जून से

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दुर्ग, 09 जून 2026/ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक कॉलेजों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सीडीडीएम/आईडी, एमओएम/एचएमसीटी और लैटरल एंट्री) में प्रवेश के लिए राज्य-स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जून (पूर्वान्ह 10.00 बजे) से 15 जून 2026 (रात्रि 11.59 बजे) तक होगा। इसके ठीक बाद 16 जून को मेरिट सूची जारी होगी, जिस पर 17 जून तक दावा-आपत्ति की जा सकेगी। दावा-आपत्ति के निराकरण के पश्चात प्रथम चरण का सीट आवंटन 19 जून को किया जाएगा, जिसके तहत चयनित छात्रों को 20 से 24 जून 2026 के बीच आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा। यदि प्रथम चरण के बाद सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग 26 से 30 जून तक चलेगी, जिसका आबंटन 3 जुलाई और प्रवेश प्रक्रिया 4 से 9 जुलाई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद भी सीटें खाली रहने की स्थिति में 11 से 16 जुलाई तक संस्था स्तर (कॉलेज लेवल) की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन खोला जाएगा। इसके तहत छात्रों को 18 जुलाई को पूर्वान्ह 10.00 बजे संबंधित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और आबंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश (Admission) की कार्यवाही इसी दिन दोपहर 01:00 बजे से शुरू कर दी जाएगी । काउंसलिंग से जुड़ी इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सुविधा के लिए रविवार और शासकीय अवकाश के दिनों में भी सभी सुविधा केंद्र और संबंधित कॉलेज खुले रहेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी व नियमों के लिए अभ्यर्थी विभागीय काउंसलिंग पोर्टल https://dtc.cg.gov.in/#/ तथा https://cgdte.admissions.nic.in/ का अवलोकन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी संचालनालय के हेल्पलाइन नंबर 0771-2221376 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग के प्राचार्य ने इस सत्र में प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं । जिसके अनुसार, आबंटन के बाद कॉलेज में दाखिला लेते समय छात्र अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएं। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत लाभ लेने वाले छात्रों के लिए स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। संस्था स्तर पर इन मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद केवल टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र), चरित्र और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही जमा रखी जाएगी और शेष सभी ओरिजिनल दस्तावेज छात्रों को तुरंत वापस कर दिए जाएंगे। प्रवेश के इच्छुक छात्र यह विशेष ध्यान रखें कि काउंसलिंग के प्रत्येक चरण के लिए पृथक आवेदन करना होगा, और यदि कोई छात्र द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेता है, तो उसका प्रथम चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।  

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