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नीट परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेश

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दुर्ग, 17 जून 2026/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निर्धारित नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा 2026 के सभी परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा पारित आदेशानुसार परीक्षा दिवस 21 जून 2026 को संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में सभी प्रकार के कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक मार्गदर्शन केन्द्रों, बुक स्टॉल संचालकों, पुस्तक विक्रेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, पर्चा, पंपलेट, वितरण, ज्ञापन वितरण, अस्थायी स्टॉल टेंट, टेबल, कुर्सी, शिविर का संचालन अथवा अनावश्यक भीड़ एकत्र करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में दोपहर 12.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डी.जे.. धुमाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पुलिस/प्रशासन को छोड़कर) अथवा अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग जिससे परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, प्रतिबंधित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 जून 2026 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 का आयोजन जिले के विभिन्न 19 परीक्षा केन्द्रों में किया जाना है। परीक्षा दिवस 21 जून 2026 को यह आदेश संबंधित परीक्षा केन्द्रों के लिए एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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