रायपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बकाया की वसूली के लिए प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना में अब तक साढ़े आठ लाख उपभोक्ताओं के बकाया बिल का समाधान किया गया है। इसको इस योजना से साढ़े सात सौ करोड़ का सरचार्ज भी माफ हो गया है।
अब बचे उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभदेने के लिए योजना की तिथि को तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ जिन उपभोक्ताओं के मामले में न्यायालय में चल रहे हैं, उनको भी योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके लिए ऐसे उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपने प्रकरण वापस लेने होंगे।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना में उपभोक्ताओं से मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
लंबित बिजली बिल विवादों का होगा निपटारा
उन्होंने बताया कि, जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल संबंधी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं, वे न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेकर योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उन्हें उपलब्ध छूट एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
745 करोड़ का सरचार्ज माफ
योजना में अब तक प्रदेश भर के 8 लाख 61 हजार 38 सक्रिय उपभोक्ताओं का पंजीयन हुआ है, जिन पर 1,493 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि है। इसको 745.61 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इन उपभोक्ताओं से पंजीयन शुल्क के रूप में 85.22 करोड़ रुपए मिले हैं। 1 लाख 42 हजार 799 उपभोक्ताओं ने अपने प्रकरणों का संपूर्ण समाधान प्राप्त किया है। इनको मूल राशि में 28.28 करोड़ रुपए तथा अधिभार में 50.60 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। इनसे 58.96 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 3.58 लाख निर्षक्रय उपभोक्ताओं को मूल राशि में 124.31 करोड़ रुपए तथा अधिभार में 40.76 करोड़ रुपए, यानी कुल 165.07 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की गई। इनसे 2.52 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ।