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धान खरीदी नियमों में बड़ा बदलाव: अब MSP पर धान बेचने के लिए सिर्फ Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन जरूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को राज्य सरकार के एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके स्थान पर सभी किसानों के लिए केंद्र सरकार के Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, खाद्य विभाग के संचालक और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

सोसाइटी में ही होगा पंजीयन

इस बार किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की जिम्मेदारी सहकारी समितियों के ऑपरेटरों को सौंपी गई है। उन्हें विशेष लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसान एक ही स्थान पर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

अब यही रकबा होगा मान्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान केवल Agri Stack पोर्टल के डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान का रकबा ही मान्य होगा। इसी आधार पर किसानों से धान खरीदा जाएगा।

नए किसानों के लिए क्या व्यवस्था?

जिन किसानों ने पिछले सीजन में धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया था या जिनके पास Agri Stack Farmer ID और किसान कोड नहीं है, उन्हें पहले Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में जाकर—

  • जमीन के खसरे का विवरण,
  • बैंक खाते की जानकारी,
  • नॉमिनी का विवरण

ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल में दर्ज कराना होगा। यह प्रक्रिया समिति या उपार्जन केंद्र के माध्यम से पूरी की जाएगी।

किसानों के लिए अहम बदलाव

नई व्यवस्था का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। ऐसे में किसानों को समय रहते 31 अक्टूबर से पहले Agri Stack पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी होगा, ताकि खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।

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