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FSSAI की डाबर पर बड़ी कार्रवाई, ‘100% प्योर’ और ‘100% नेचुरल’ दावों वाले कई प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने का आदेश

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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के कई खाद्य उत्पादों पर बड़ी नियामकीय कार्रवाई की है। रेगुलेटर ने उन उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर ‘100% Pure’, ‘100% Natural’, ‘100% Organic’ और इसी तरह के अन्य दावे किए गए थे। FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे भ्रामक, अस्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं किए जा सकते।

किन उत्पादों पर उठी आपत्ति?

FSSAI ने जिन उत्पादों की लेबलिंग और दावों पर आपत्ति जताई है, उनमें शामिल हैं—

  • शहद (Honey)
  • एप्पल साइडर विनेगर
  • वर्जिन कोकोनट ऑयल
  • तिल का तेल
  • गाय का घी
  • नारियल पानी
  • नारियल का दूध (Coconut Milk)

इन उत्पादों पर ‘100% Natural’, ‘100% Pure’, ‘100% Purity Guaranteed’, ‘100% Organic’ और ‘100% Tender Coconut Water’ जैसे दावों का इस्तेमाल किया गया था।

FSSAI ने क्या कहा?

रेगुलेटर के मुताबिक, Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 के तहत ऐसे ‘100%’ दावे तभी किए जा सकते हैं, जब उनके समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हों और वे नियामकीय मानकों के अनुरूप हों।

FSSAI का कहना है कि बिना पर्याप्त प्रमाण के इस तरह के दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

‘जैविक भारत’ लोगो के इस्तेमाल पर भी सवाल

जांच के दौरान FSSAI ने पाया कि Dabur Himalayan Organic Apple Cider Vinegar और Dabur Organic Honey पर आवश्यक मान्यता के बिना ‘जैविक भारत (Jaivik Bharat)’ लोगो का उपयोग किया गया था। रेगुलेटर ने इसे भी नियमों का उल्लंघन माना है।

नारियल के दूध पर भी आपत्ति

FSSAI ने Dabur Homemade Coconut Milk पर किए गए “100% Purity” दावे को भी नियमों के खिलाफ बताया है। रेगुलेटर के अनुसार यह एक Compound Food (मिश्रित खाद्य पदार्थ) है, इसलिए इस पर इस तरह का पूर्ण दावा करना नियमानुसार उचित नहीं है।

पहले भी जारी किया गया था नोटिस

FSSAI ने बताया कि उसने पहले भी डाबर को नोटिस जारी कर इन दावों को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन कंपनी की ओर से अपेक्षित सुधार नहीं किए जाने के बाद अब संबंधित उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश जारी किया गया है।

15 दिन में मांगी रिपोर्ट

रेगुलेटर ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि—

  • नोटिस में शामिल सभी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकी जाए।
  • ऐसे सभी अन्य उत्पादों से भी भ्रामक ‘100%’ दावे हटाए जाएं।
  • 15 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) FSSAI को सौंपी जाए।

डाबर का जवाब

डाबर इंडिया ने कहा है कि उसे FSSAI का नोटिस प्राप्त हो गया है और कंपनी संबंधित कंटेंट तथा दावों की समीक्षा कर रही है।

कंपनी के अनुसार, वह नोटिस में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

भ्रामक दावों पर लगातार सख्ती

हाल के महीनों में FSSAI खाद्य उत्पादों की लेबलिंग, विज्ञापन और भ्रामक दावों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। रेगुलेटर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भी कंपनियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी साझा कर रहा है। इससे पहले भी कई खाद्य और पेय उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है।

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