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आरटीआई अधिनियम पर मास्टर ट्रेनर्स की दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

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दुर्ग, 21 अगस्त 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के तत्वावधान एवं दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्य नारायण राठौर के निर्देशन में 20 एवं 21 अगस्त 2026 को क्षेत्रीय संचालक, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूआबांधा भिलाई के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्ग संभाग के सभी जिलों के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का दो दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से श्री अतुल वर्मा, स्टाफ आफिसर तथा श्री पी. एल. यादव, उपायुक्त दुर्ग संभाग विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री अतुल वर्मा द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समयसीमा में निष्पादन किये जाने के संबंध में बहुत ही व्यापक जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। श्री वर्मा के द्वारा जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के कर्तव्यों को अधिनियम की धाराओं के तहत समझाते हुए प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। श्री यादव, उपायुक्त के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लेखित सभी प्रावधानों का सूक्ष्मता एवं सजगता पूर्वक जानने एवं समझने के लिए सभी जिलों के प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित किया गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं का नियमित अध्ययन करते रहने पर जोर दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री के. के. शुक्ला, सहायक संचालक, श्री आर. के. चंद्रवंशी, सहायक संचालक एवं श्री जे. पी. पाण्डेय, प्राचार्य के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों, जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के कर्तव्यों, सूचना का प्रकटन, प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन तथा प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किये जाने, शुल्क प्राप्ति एवं अन्य विषयों के संबंध सभी प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में दुर्ग संभाग के 07 जिलों में से प्रत्येक जिले से 04 प्रतिभागी उपस्थित रहे। सभी प्रशिक्षणार्थियों की भी प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी रही।

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