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जिले में मिलावटी ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड मैदे की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जारी किया निषेधात्मक आदेश

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दुर्ग, 22 अगस्त 2026/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘फॉर्च्यून’ (Fortune) ब्रांड के मैदा की बिक्री, भंडारण और वितरण पर संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभिहित अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार नेते द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जांच प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट में बैच नंबर FAMD550059A (पैक्ड 500 ग्राम, निर्माण तिथि 28/02/2026) के सैंपल में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) पाया गया है, जिसके आधार पर इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत “असुरक्षित” घोषित किया गया है। प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, थोक व खुदरा विक्रेताओं को उक्त संबंधित बैच के स्टॉक को बाजार से तत्काल वापस (रिकॉल) मंगाने और इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने या असुरक्षित उत्पाद का विक्रय जारी रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ा कानूनी संज्ञान लिया जाएगा।

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