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Karnataka Food Safety: Amazon, Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस सस्पेंड, ऑनलाइन बिक रहे थे जहरीले धतूरे के बीज

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Karnataka Food Safety: कर्नाटक में फूड सेफ्टी विभाग ने Amazon, Instamart और BigBasket के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इन प्लेटफॉर्म्स पर जहरीले धतूरा (Datura) के फल और बीज मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कराने के मामले में उनके फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं।

विभाग का कहना है कि धतूरा जहरीला होता है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे उत्पादों को भोजन के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं है।

शिकायतों के बाद शुरू हुई जांच

धतूरा के फल और बीज ऑनलाइन बिकने की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान अलग-अलग ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धतूरा के उत्पाद बिक्री के लिए सूचीबद्ध मिले।

अधिकारियों के मुताबिक, कुछ उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था, जबकि धतूरा के जहरीले होने के कारण इन्हें मानव उपभोग से जुड़े उत्पाद के तौर पर बेचना गंभीर मामला माना गया।

गोदामों में मिले धतूरा के पैकेट

विभागीय जांच में धतूरा के फल और बीज वाले पैकेट गोदामों में रखे मिले। इन पैकेटों पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दर्ज थी और इन्हें ऑनलाइन बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा कि जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में स्टोर करना या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कराना नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है।

कंपनियों से मांगा गया जवाब

मामले में संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने के लिए प्राधिकरण के सामने पेश होने का मौका दिया गया। आदेश के मुताबिक, Amazon की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

वहीं Instamart ने दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। BigBasket ने अपने जवाब में कहा कि उसने धतूरा के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने भविष्य में ऐसे उत्पादों पर स्पष्ट रूप से “Not for human consumption” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” लिखने की बात कही।

विभाग ने जवाब को नहीं माना पर्याप्त

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। नियामक के अनुसार धतूरा जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना अनुमति योग्य नहीं है।

इसके बाद Amazon, Instamart और BigBasket के संबंधित फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई के बाद हट सकता है सस्पेंशन

आदेश के अनुसार, कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल करने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई वापस ली जा सकती है। फिलहाल सस्पेंशन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सप्लायर्स और सेलर्स पर भी कार्रवाई

कार्रवाई का दायरा सिर्फ ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। धतूरा के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरा के फल या बीजों को भोजन अथवा मानव उपभोग के लिए बेचने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है।

विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य जहरीले धतूरा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना और इनके गलत इस्तेमाल से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है।

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