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बिजली बिल पर बड़ा बदलाव: अब लेट पेमेंट पर पूरे महीने का नहीं, हर दिन का लगेगा सरचार्ज; 65 लाख उपभोक्ताओं को राहत

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल भुगतान से जुड़ा नियम बदल गया है। अब बिल की अंतिम तारीख निकलने के बाद भुगतान करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। विलंब अधिभार अब प्रतिदिन के आधार पर लगाया जा रहा है।

पुरानी व्यवस्था में अगर कोई उपभोक्ता बिल जमा करने में सिर्फ एक या दो दिन भी लेट होता था, तो उससे पूरे महीने का सरचार्ज वसूल लिया जाता था। नई व्यवस्था में जितने दिन भुगतान में देरी होगी, उतने ही दिनों का विलंब शुल्क देना होगा।

पहले एक दिन की देरी पर भी लगता था पूरे महीने का सरचार्ज

पुराने नियम के तहत बिजली बिल की अंतिम भुगतान तारीख निकलने के बाद महज एक दिन की देरी होने पर भी उपभोक्ता से पूरे महीने का 1.5% सरचार्ज लिया जाता था।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल ₹4,000 है और वह भुगतान की अंतिम तारीख के एक दिन बाद बिल जमा करता है, तो उसे पूरे महीने का 1.5% यानी ₹60 सरचार्ज देना पड़ता था।

अब नई व्यवस्था में यह गणना बदल गई है।

अब हर दिन के हिसाब से लगेगा 0.04% विलंब अधिभार

नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल के भुगतान में देरी होने पर 0.04% प्रतिदिन की दर से विलंब अधिभार लगाया जा रहा है।

इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितने दिन लेट होगा, उससे उतने ही दिनों का सरचार्ज लिया जाएगा।

उदाहरण के लिए:

  • ₹4,000 का बिल: एक दिन की देरी पर करीब ₹1.60
  • 10 दिन की देरी: करीब ₹16
  • एक महीने की देरी: करीब ₹48 यानी लगभग 1.2%

इससे उन उपभोक्ताओं को खास राहत मिलेगी जो कभी-कभी भुगतान की अंतिम तारीख से एक-दो दिन चूक जाते हैं।

ज्यादा बिजली बिल वालों को सबसे ज्यादा फायदा

नई व्यवस्था का बड़ा फायदा उन उपभोक्ताओं को होगा जिनका बिजली बिल अधिक आता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी उपभोक्ता का बिल ₹50,000 है, तो पुराने नियम के तहत सिर्फ एक दिन की देरी पर 1.5% यानी ₹750 सरचार्ज देना पड़ता था।

अब 0.04% प्रतिदिन की दर से एक दिन की देरी पर यह रकम करीब ₹20 होगी।

इसी तरह जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लाखों रुपये में आते हैं, उन्हें भी एक-दो दिन की देरी की स्थिति में पुराने नियम की तुलना में राहत मिल सकती है।

एडवांस में बिल जमा करने वालों को अब कम छूट

बिजली बिल के विलंब शुल्क के नियम में बदलाव के साथ ही एडवांस भुगतान पर मिलने वाली छूट में भी बदलाव किया गया है।

पहले उपभोक्ताओं को एडवांस में बिजली बिल जमा करने पर 1.25% की छूट मिलती थी। अब इस छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है।

हालांकि, आमतौर पर बहुत कम उपभोक्ता बिजली बिल एडवांस में जमा करते हैं, इसलिए इस बदलाव का असर सीमित संख्या में ग्राहकों पर पड़ने की संभावना है।

नए नियम से क्या बदला?

व्यवस्था पुराना नियम नया नियम
लेट पेमेंट सरचार्ज पूरे महीने का 1.5% 0.04% प्रतिदिन
₹4,000 बिल पर 1 दिन की देरी ₹60 ₹1.60
₹4,000 बिल पर करीब 30 दिन की देरी ₹60 करीब ₹48
एडवांस भुगतान की छूट 1.25% 0.75%

इस बदलाव से खासतौर पर उन बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें भुगतान की अंतिम तारीख से एक-दो दिन की देरी हो जाती है। अब उन्हें पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वास्तविक देरी के दिनों के आधार पर ही विलंब अधिभार देना होगा।

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