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दिव्यांग पेंशन में बड़ा बदलाव: 40% दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र, केंद्र ने 2030-31 तक बढ़ाई सामाजिक सहायता योजना

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Divyang Pension Scheme: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों के लिए 53,428 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से देशभर के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

इस फैसले में दिव्यांग पेंशन की पात्रता और सहायता राशि में बदलाव के साथ योजना और उसकी कुछ उप-योजनाओं के नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई है।

दिव्यांग पेंशन की कितनी मिलेगी राशि?

सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उम्र के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की है। नई व्यवस्था के अनुसार:

  • 0 से 79 वर्ष की आयु: 375 रुपये की सहायता राशि।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु: 625 रुपये की सहायता राशि।

यह राशि केंद्र सरकार की योजना के तहत दी जाने वाली सहायता से संबंधित है। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता देती हैं तो कुल पेंशन की रकम अलग हो सकती है।

80% की जगह 40% दिव्यांगता पर मिलेगी पात्रता

दिव्यांग पेंशन योजना में पात्रता के मानदंडों में भी बदलाव किया गया है। अब बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा मौजूदा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, न्यूनतम आयु की शर्त में बदलाव करते हुए जन्म से ही पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को योजना के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया है। इससे पहले की तुलना में अधिक दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्र हो सकेंगे।

हालांकि, लाभ पाने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

सामाजिक सहायता योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और इसकी विभिन्न योजनाओं के नाम बदलने की मंजूरी दी है। नए नाम इस प्रकार हैं:

  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना।
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
  • राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना।
  • राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना: प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना।

इन नामों में बदलाव का उद्देश्य योजनाओं को नए नामों के तहत संचालित करना है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।

नए नियम कब से लागू होंगे?

सरकार के अनुसार, दिव्यांग पेंशन की पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि में बदलाव से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी कर लागू किए जाएंगे।

इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नए नियमों की आधिकारिक अधिसूचना आने तक इंतजार करें और पात्रता से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित विभाग के निर्देशों पर नजर रखें।

दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने वालों को क्या करना चाहिए?

दिव्यांग पेंशन के संभावित लाभार्थियों को अपनी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, बैंक खाते और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित अंतिम जानकारी आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

ध्यान दें: घोषित सहायता राशि केंद्र की योजना से संबंधित है। किसी राज्य में मिलने वाली कुल पेंशन राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता और लागू नियमों के आधार पर अलग हो सकती है।

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